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25 जुलाई 1997 के जन्म पंजीयन प्रकरण पर तहसील कार्यालय पाली ने जारी किया सार्वजनिक इश्तेहार, 22 जून तक मांगी दावा-आपत्तियां

कोरबा। तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी न्यायालय, पाली द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीयन से जुड़े एक प्रकरण में सार्वजनिक इश्तेहार जारी करते हुए आम नागरिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अपील की गई है।

जारी इश्तेहार के अनुसार, ग्राम बड़ेबांका, तहसील पाली निवासी चमनदास, पिता/पति रामदास (जाति पनिका) ने जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 तथा संशोधित अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत रामदास, पिता बुलुदास के 25 जुलाई 1997 के जन्म के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया है।

न्यायालय ने इस प्रकरण में पारदर्शिता एवं विधिसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संबंधित पक्ष को उक्त आवेदन के संबंध में कोई दावा या आपत्ति हो, तो वह 22 जून 2026 तक स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावा अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यायालय द्वारा यह इश्तेहार विधिवत हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील के साथ जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

1. जन्म पंजीयन से संबंधित प्रकरण में सार्वजनिक इश्तेहार जारी।

2. 25 जुलाई 1997 के जन्म पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत।

3. दावा एवं आपत्तियां 22 जून 2026 तक आमंत्रित।

4. समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

5. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी न्यायालय, पाली द्वारा जारी सूचना।

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